Saturday, April 24, 2010

NATIONAL LANGUAGE OF INIDA

हिन्दी को हालाँकि भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है पर अधिकारिक रूप में हिन्दी को ऐसा कोई दर्जा प्राप्त नहीं है| काफी समय से यह एक प्रश्न बना हुआ था की क्या हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है| इन प्रश्नों पर उस समय विराम लग गया जब गुजरात उच्च न्यायलय ने एक फैसले में यह साफ किया की हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने की कोई भी औपचारिक अधिसूचना भारत के संविधान में उपलब्ध नहीं है|
इस बात के प्रकाश में आने के बाद भारत के संसद में इस बात पर काफी प्रश्न  उठाये गए जिस पर ३ मार्च २०१० को राज्य सभा में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय माकन जवाब देते हुए  यह स्वीकार किया कि संविधान के अनुछेद ३४३ में हिन्दी को संघ की राज भाषा के रूप में स्वीकार तो किया गया है पर संविधान में राष्ट्र भाषा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है|  

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